यह है रेलवे सुरक्षा नियम रेल अधिनियम 1989 के अनुसार रेल सेवक के कर्तव्यों में बाधा डालने वाले व्यक्ति को छह माह का कारावास, एक हजार रुपए का अर्थदंड या दोनों सजाए एक साथ देने का प्रावधान है।
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भारतीय रेलवे में, जब भी कोई रेल दुर्घटना मानवीय गलती के कारण होती है, तो आरोपी के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही तो होती ही है, जिसमें ऐसे रेल सेवक को सेवा से बर्खास्त किये जाने की सजा के साथ ही साथ दुर्घटना के कारण हुई जन-धन की क्षति के अपराध का आपराधिक मुकदमा भी ऐसे रेल सेवक के विरुद्ध चलाया जाता है |
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भारतीय रेलवे में, जब भी कोई रेल दुर्घटना मानवीय गलती के कारण होती है, तो आरोपी के खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही तो होती ही है, जिसमें ऐसे रेल सेवक को सेवा से बर्खास्त किये जाने की सजा के साथ ही साथ दुर्घटना के कारण हुई जन-धन की क्षति के अपराध का आपराधिक मुकदमा भी ऐसे रेल सेवक के विरुद्ध चलाया जाता है |